
मामला बिहार के नालंदा से सामने आया है जहाँ पर नितीश कुमार के प्रशासन ने हिन्दुओ के खिलाफ केस दर्ज किया और और केस गैर जमानती दर्ज किया गया है, IPC की धारा 295 भी लगाई गयी है, इसका मतलब ये होता है की दुसरे पक्षों की धार्मिक भावना आहात हो रही है
ये FIR कुंदन कुमार और धीरज कुमार साथ ही साथ और 5 हिन्दुओ के खिलाफ दर्ज की गयी है, इन सभी पर आईपीसी की धारा 147, 149, 188, 153 (A) और 295 (A) के तहत केस दर्ज किया है, यानि ये सब धार्मिक आतंकवाद मचा रहे थे, दुसरे की धार्मिक भावना को आहात कर रहे थे
दरअसल इन सभी ने अपनी दुकानों पर इस तरह से भगवा झंडा लगाया था, इन लोगो ने अपनी दूकान पर और कुछ नहीं लिखा था, न ही ये लिखा था की सिर्फ हमसे लो, और न ही ये लिखा था की किसी और धर्म वाले से मत लो
पर प्रशासन के अनुसार भगवा झंडा लगाना धार्मिक आतंक मचाना है, दुसरे की धार्मिक भावना को आहात करना है
बता दें की संविधान के अनुसार सभी नागरिको को धार्मिक आज़ादी, धार्मिक प्रतिकों की पूरी स्वतंत्रता है पर अब सेकुलरिज्म का ये हाल है की भगवा झंडा लगाने से केस दर्ज कर लिया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है की इस देश में खुद को हिन्दू कहना, हिन्दू प्रतिक का इस्तेमाल करना अब अपराध हो चूका है
In Bihar's Nalanda, an FIR has been filed on complaint by block officer over saffron flags at Hindu shops. I was surprised to see IPC 295A applied, which is for hurting others' religious sentiments.— Swati Goel Sharma (@swati_gs) April 26, 2020
The SHO cut my call when I asked this
Any legal opinion on this pls? pic.twitter.com/E0yI1P2IIX